बलौदाबाजार-भाटापारा
बोर्ड परीक्षाओं के चलते 31 मई तक ध्वनि विस्तार यंत्रों का प्रयोग निषेध, कलेक्टर ने जारी किया आदेश
बलौदाबाजार,25 फरवरी 2023/जिला बलौदाबाजार-भाटापारा अंतर्गत विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में आयोजित परीक्षाओं के सुचारू रूप से संचालन एवं छात्र-छात्राओं की परीक्षाओं की तैयारी में के व्यवधान ना हो इसे दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की धारा 04 के तहत जिला दंडाधिकारी रजत बंसल ने 23 फरवरी 2023 से 31 मई 2023 तक जिला बलौदाबाजार-भाटापारा की सीमा के अंतर्गत बिना लिखित पूर्वानुमति के ध्वनि विस्तार यंत्रों के प्रयोग को प्रतिबंधित किया है। इस आशय उन्होंने आदेश भी जारी किया। इसके अनुसार विशिष्ट परिस्थितियों एवं शासकीय कार्यों के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों एवं उपरोक्त अधिनियम में उल्लेखित शर्तों के अंतर्गत जिला मुख्यालय में अनुविभागीय दंडाधिकारी बलौदाबाजार एवं जिले के अन्य अनुविभाग मुख्यालय की तहसील में अनुविभागीय दंडाधिकारी द्वारा तथा अनुविभाग मुख्यालय से भिन्न तहसील में तहसीलदार एवं कार्यपालिक दंडाधिकारी द्वारा दी जावेगी, लेकिन यह अनुमति किसी भी परिस्थितियों में रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे के बीच की अवधि के लिए नहीं दी जा सकेगी।
लाऊड स्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्र या अन्य ध्वनि उत्पन्न करने वाले यंत्र का उपयोग सार्वजनिक स्थलों पर किया जा रहा हो तो उसकी सीमा उस क्षेत्र के परिवेशीय ध्वनि पैमाने से 10 डी.बी.(ए) से अधिक नहीं होना चाहिए या 75 डी.बी.(ए).से अधिक नहीं अथवा इनमें से जो भी कम है, से अधिक नहीं होना चाहिए।बिना लिखित पूर्वानुमति के ध्वनि विस्तार यंत्रों का प्रयोग करने वालों के प्रयोग कर विरूद्ध नियमानुसार कड़ी (जब्ती,जुर्माना आदि) की जा जाएगी।
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