दूध की हो सकेगी होम डिलिवरी
लॉकडाउन में राहत, इन्हें खोलने दिए निर्देश
मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन अवधि में पेट्रोल पम्प, दवाई दुकान, रसोई गैस एजेंसी, हॉस्पिटल और पशुओं के आहार से संबंधित दुकानों को खोलने की अनुमति देने को कहा है. उन्होंने गांवों में सब्जी और फल की खेती करने वाले किसानों को यदि वह शहर आकर कॉलोनियों और मोहल्लों में डोर-टू-डोर सब्जी-फल बेचना चाहते हैं, तो उन्हें भी इसकी अनुमति दिए जाने के निर्देश दिए हैं.
पीडीएस दुकानें खुलेंगी, टोकन सिस्टम से बंटेगा खाद्यान्न
मुख्यमंत्री सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राज्य के राशन दुकानों को खोलने और उपभोक्ताओं को टोकन आधार पर खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित करने को कहा है. राशन दुकान संचालकों द्वारा उपभोक्ताओं को इसके लिए पूर्व में टोकन दिया जाना होगा. प्रतिदिन अधिकतम 50 से 80 उपभोक्ताओं को टोकन के आधार पर राशन उपलब्ध कराने को कहा गया है. उन्होंने कलेक्टरों को जिला खाद्य अधिकारियों के माध्यम से उक्ताशय की सूचना जिले के समस्त उचित मूल्य दुकान के संचालकों को देने और इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.
लॉकडाउन में डोर-टू-डोर बेच सकेंगे फल-सब्जी
मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को दिए गए अपने निर्देश में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि लॉकडाउन की अवधि में कोई भी सब्जी एवं फल की दुकान नहीं खुलेगी. सब्जी-फल उत्पादक किसानों से सीधे सब्जी-भाजी, फल क्रय कर स्ट्रीट वेन्डर उन्हें कालोनियों, गली-मोहल्लों में घर-घर जाकर बेच सकेंगे.
लॉकडाउन में बैंक खोलने की होगी अनुमति
लॉकडाउन में राहत देने के लिए बैंक खोलने की अनुमति सिर्फ इस शर्त पर दी गई है कि बैंक के अधिकारी-कर्मचारी बैंकिंग सेवा से संबंधित कार्याें का निष्पादन कर सकेंगे. यहां बैंक पब्लिक डिलिंग की अनुमति नहीं होगी. एटीएम को चौबीसों घंटे क्रियाशील रखने के लिए बैंक से राशि निकालकर एटीएम में फीड की जा सकेगी.
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