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सहकारी समितियों के पुनर्गठन की अधिसूचना जारी ।


जिले के सहकारी समितियों के पुनर्गठन के संबंध में राज्य सरकार ने अधिसूचना का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में कर दिया है। प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2019 की कंडिका-5 का उपांतरण किया गया है। पुनर्गठन की उपांतरित प्रक्रिया छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावशील होगी। सहकारिता विभाग द्वारा जारी नई अधिसूचना में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग लाते हुए राज्य शासन द्वारा प्रदेश की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित करने के लिए जिले की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन की योजना 2019 की कंडिका को उपांतरित करता है। शासन द्वारा अभ्यावेदनों का निराकरण अधिकतम 30 दिनों के भीतर करने के बाद अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। अभ्यावेदनों पर राज्य शासन का विनिश्च अंतिम होगा, जो सभी पक्षों पर बंधनकारी होगा। इसके बाद संबंधित प्राधिकारी  आवश्यक आदेश और अन्य सभी आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

पुनर्गठन की प्रक्रिया इस प्रकार अपनाई जाएगी

जिले की समितियों के पुनर्गठन के संबंध में जिले के उपपंजीयक, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं दावा-आपत्तियों के आमंत्रण के लिए सूचना का प्रकाशन कराएंगे। यह सूचना समिति, बैंक शाखा और मुख्यालय, विभाग के जिला कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा करने का कार्य पुनर्गठन की प्रक्रिया प्रकाशित होने की तारिख से 5 दिन तक किया जाएगा। समिति के पुनर्गठन के संबंधी प्रस्ताव पर प्रभावित एवं परिणामी सोसाईटी के सदस्य, सोसाइटियों और बैंक शाखा अन्य द्वारा दावा-आपत्तियां 15 दिवस की समयावधि में जिले के पंजीयक के समक्ष 3 प्रतियों में प्रस्तुत की जा सकेंगी।

क्षेत्र के आधार पर होगा

अभ्यावेदन निराकरण के लिए नवीन सोसाइटी के गठन के संबंध में कुछ मार्गदर्शी बिन्दु भी तय किए गए है। जिसमें सोसाईटी का ऋण वितरण सामान्य क्षेत्र के लिए दो करोड़ और अनुसूचित क्षेत्रों के समितियों के लिए एक करोड़ रुपये होगा। सोसाइटी के कार्य क्षेत्र में कृषि योग्य रकबा सामान्य क्षेत्र में कार्यरत सोसाइटी के लिए 1500 हेक्टेयर और अनुसूचित क्षेत्र में कार्यरत सोसाइटी के लिए 2000 हेक्टेयर होगा। सामान्य क्षेत्र में कार्यरत सोसाइटी के लिए 10 किलोमीटर तथा अनुसूचित क्षेत्र में कार्यरत सोसाइटी के लिए 20 किलोमीटर होगा। सोसाइटी की न्यूनतम सदस्यता 750 होगी। पुनर्गठन में ग्राम पंचायत एवं पटवारी हल्का का विखंडन न हो, अर्थात् एक ग्राम पंचायत और एक पटवारी हल्का के समस्त ग्राम एक ही सोसाइटी में हो। सोसाइटी का कार्य क्षेत्र दो विकासखण्डों या दो तहसीलों में न हो। सोसाइटी के ग्राम यथासंभव एक ही विधानसभा क्षेत्र में हो।


सहायक पंजीयक द्वारा दावा आपत्तियों का निराकरण करेंगे

सोसाइटी मुख्यालय में पहुंच हेतु नदी, नाले आदि बाधक न हो। सोसाइटी का मुख्यालय यथांभव वहीं हो, जहां पर गोदाम, अन्य आधारभूत संरचना निर्मित हो। जिलों के उप और सहायक पंजीयक द्वारा दावा आपत्तियों के निराकरण से संतुष्ट होने पर संबंधित सदस्य, व्यक्ति संभागीय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाओं के समक्ष 7 दिवस के भीतर अपील कर सकेगा। इसका निराकरण 7 दिवस में संभागीय संयुक्त पंजीयक द्वारा किया जाएगा।

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