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प्रधानमंत्री करम योगी मानधन योजना मिलेंगे हर महीने 3000 रूपए पेंशन


प्रधानमंत्री करम योगी मानधन योजना  – 
कुछ समय पहले केंद्रीय सरकार द्वारा पेश किये गए केंद्रीय बजट 2019-20 में सरकार द्वारा खुदरा व्यापारियों और छोटे दुकानदारों को एक सुनिश्चित मासिक पेंशन प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री करम योगी मानधन योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत सरकार खुदरा व्यापारियों और छोटे दुकानदारों को 3000 रुपये की मासिक पेंशन दी जाएगी जब उनकी उम्र 60 वर्ष की हो जाएगी। योजना के अनुसार लगभग 3 करोड़ छोटे दुकानदारो और खुदरा व्यापारियों को प्रधानमंत्री करम योगी मानधन पेंशन योजना के तेहत लाभान्वित किया जायेगा।
क्या है ? प्रधानमंत्री करम योगी मानधन योजना –                     
केंद्रीय सरकार द्वारा इस सरकारी योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य खुदरा व्यापारियों और छोटे दुकानदारों को सुनिश्चित मासिक पेंशन प्रदान करना है।  यह योजना खुदरा व्यापारियों और छोटे दुकानदारों के लिए इसलिए शुरू की गई है क्योंकि इनके आधार पर देश की आर्थिक स्थति निर्भर करती है। जब इनको इनकी वृद्धावस्था के समय एक मासिक पेंशन प्राप्त होगी जिससे सामाजिक सुरक्षा को बल मिलेगा और आर्थिक विकास होगा। इस योजना के तहत सरकार देश के 3 करोड़ छोटे दुकानदारों और खुदरा व्यापारियों को जब उनकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक की हो जाएगी तब पेंशन दिया जायेगा। योजना के नियमो के अनुसार, इस योजना का लाभ केवल उन्ही व्यापारियों और दुकानदारो को मिलेगा जिनकी सालाना कारोबार 1.5 करोड़ रुपये से कम है।
प्रधानमंत्री करम योगी मानधन योजना के लाभ –
  1. इस योजना का लाभ केवल उन्ही खुदरा व्यापारियों और छोटे दुकानदारो को मिलेगा जिनका सालाना कारोबार 1.5 करोड़ रुपये से कम है।
  2. इस योजना के तहत, सभी दुकानदारों, खुदरा व्यापारियों और स्वरोजगार वाले व्यक्तियों को लोगो को उनकी वृद्धावस्था में 3000 रुपये की मासिक पेंशन दी जाएगी।
  3. शुरुआती दौर में 3 करोड़ छोटे दुकानदार और खुदरा व्यापारी को लाभ मिलेगा और इस योजना में शामिल होने के लिए आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच तय की गई है।
  4. यदि कोई व्यक्ति इस योजना में शामिल होता और 100 रुपये की राशी का प्रति माह योगदान देता है तो सरकार द्वारा भी इतनी ही राशी की सब्सिडी के रूप में उसके खाते में जमा की जाएगी।
प्रधानमंत्री करम योगी मानधन योजना के लिए पात्रता – 
  1. वह भारत का नागरिक हो।
  2. इस का लाभ केवल छोटे दुकानदारो और खुदरा व्यापारियों को मिलेगा।
  3. आवेदन करते समय आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के भी की होनी चाहिए।
  4. आवेदनकर्ता के सालाना कारोबार 1.5 करोड़ रुपये से कम होना चाहिए।
प्रधानमंत्री करम योगी मानधन योजना के लिए आवेदन कैसे करें –
इस योजना के आवेदन के लिए इच्छुक आवेदकों को देश भर में फैले 3.25 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSCs) के माध्यम से प्रधानमंत्री कर्मयोगी योजना के लिए अपना पंजीकरण करा सकते हैं।
प्रधानमंत्री करम योगी मानधन योजना के आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज -    
  1. पहचान के लिए आवेदक का आधार कार्ड
  2. पेंशन की राशी प्राप्त करने के लिए आवेदक की बैंक अकाउंट डिटेल
    पेन कार्ड
  3. नॉमिनी का आधार कार्ड 
  4. नामिनी का जन्म प्रमाण पत्र/आधार कार्ड

प्रधानमंत्री करम योगी मानधन योजना के शर्ते-  
  1. आवेदनकर्ता के सालाना कारोबार 1.5 करोड़ रुपये से कम होना चाहिए।
  2. आवेदन करते समय आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष से अधिक नही होना चाहिए
  3. योजना का लाभार्थी 10 साल के भीतर योजना को छोड़ना चाहता है तो उसे केवल उसका योगदान की राशि और उस पर बैंक का ब्याज दर ही लौटाया जायेगा।
  4. आवेदक स्कीम के चालू होने से 10 साल बाद लेकिन 60 साल के भीतर स्कीम से बाहर निकलता है तो उसे पेंशन स्कीम का पूरा-पूरा लाभ दिया जायेगा।
  5. किसी कारणवश आवेदक की मृत्यु हो जाती है तो इस योजना को उसका जीवन साथी चला सकता है, और योजना का लाभ भी उसे दिया जायेगा।

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