छत्तीसगढ़ में मास्क पहनना हुआ अनिवार्य, कोरोना वायरस से बचने सरकार का आदेश
सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहने बगैर घूमने पर सीधे दर्ज होगी एफआईआर, ट्रिपल लेयर मास्क पहनने की नसीहत, उपलब्ध नहीं होने पर होम मेड मास्क का किया जा सकेगा इस्तेमाल, सरकार ने जारी किए दिशा-निर्देश
स्वास्थ्य विभाग की सचिव निहारिका बारिक ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि कोविड 19 के रोकथाम व बचाव के लिए डाक्टरों ने मास्क पहनने को आवश्यक बताया है. लिहाजा एपिडेमिक एक्ट 1897 की धारा 71 (1) में प्रदत्त प्रावधानों के अंतर्गत राज्य में सार्वजनिक स्थलों में निकलने समय मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है. बाजार में मिलने वाले ट्रिपल लेयर मास्क का इस्तेमाल किया जा सकता है. यह उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में घर पर बने तीन परतों वाले मास्क का भी उपयोग किया जा सकता है. मास्क उपलब्ध नहीं होने के हालात में गमछा, दुपट्टा, रूमाल का इस्तेमाल किए जाने की नसीहत दी गई है.
सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि बिना मास्क घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों पर जाना एपिडेमिक एक्ट 1897 एवं छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डिसीजेज कोविड 19 विनियम 2020 तथा छत्तीसगढ़ पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71(1) का उल्लंघन मानते हुए कानूनी कार्यवाही की जाएगी. इससे पहले दिल्ली, ओडिशा जैसे कई राज्यों में भी मास्क पहनना अनिवार्य किया गया था. मास्क नहीं पहनने की स्थिति में कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है. ओडिशा में नो मास्क नो फ्यूल मुहिम भी चलाया जा रहा है.
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