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मतपत्र से होंगे नगरीय निकाय चुनाव पार्षद ही चुनेंगे अध्यक्ष, महापौर

मतपत्र से होंगे नगरीय निकाय चुनाव :  
पार्षद करेंगे मुखिया का‌ चुनाव



छत्तीसगढ़ में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है. महापौर के लिए अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव के मसौदे पर सरकार की मुहर लग गई है. मध्य प्रदेश की ही तरह अब छत्तीसगढ़ में भी पार्षद ही महौपार का चुनाव करेंगे. सरकार के इस फैसले के मुताबिक अब ईवीएम की जगह मतपत्र के जरिए निकाय चुनाव कराया जाएगा. पार्षद ही महापौर का चुनाव करेंगे. वहीं पार्षद से ही अध्यक्ष और महापौर बनाया जाएगा. सरकार के मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में निकाय चुनाव को लेकर एक प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है. इस रिपोर्ट को अब कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा. इस फैसले के बाद साल के आखिर में होने वाले निकाय चुनाव में अब बड़ा बदलाव कर दिया गया है. हालांकि, सरकार ने इस ओर पहले से ही इशारा कर दिया था. अब कैबिनेट की मुहर का इंतजार बाकी है.

सरकार की उप समिति ने किया ये फैसला

नगरीय निकाय चुनाव समिति की बैठक खत्म होने के बाद कमेटी में शामिल कैबिनेट मंत्री शिव डहरिया, मोहम्मद अकबर और रविन्द्र चौबे ने मंत्रालय में ब्रीफिंग ली. चर्चा के दौरान मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया ने कहा कि समिति ने निर्णय लिया है कि अप्रत्यक्ष प्रणाली से ही नगरीय निकायों में चुनाव होंगे. पार्षद से ही महापौर का चुनाव होगा. मतपत्रों से ही होगा नगरीय निकायों का चुनाव होगा. ईवीएम की जगह मतपत्रों से  चुनाव कराने में निर्वाचन व्यय में कमी आएगी. उन्होंने कहा कि आरक्षण रोस्टर के आधार पर जो पात्र हैं वही मेयर बन सकता हैं. वहीं, संसदीय कार्य मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव दलगत राजनीतिक से ही होगा.
मंंत्रियों की समिति का अभिमत

 1 पार्षद का निर्वाचन प्रत्यक्ष प्रणाली से हो।
2.महापौर/अध्यक्ष का निर्वाचन निर्वाचित पार्षदों द्वारा अप्रत्यक्ष प्रणाली से हो।
3.बैलेट पेपर से निर्वाचन किया जाना प्रस्तावित है।
4.दलीय तरीके से निर्वाचन किया जाए।
पार्षद प्रत्याशी के लिए निर्वाचन व्यय की सीमा निम्नानुसार करने की अनुशंसा की गई है-
क. तीन लाख से अधिक जनसंख्या के नगर निगम-पांच लाख रूपए।
ख. तीन लाख से कम जनसंख्या के नगर निमम – तीन लाख रूपए।
ग. नगर पालिका परिषद्-एक लाख पचास हजार रूपए।
घ. नगर पंचायत- पचास हजार रूपए।

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